जम्मू और कश्मीर

Jammu: ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त

Triveni
12 Jun 2025 8:01 PM IST
Jammu: ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त
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Srinagar श्रीनगर: हंदवाड़ा Handwara में पुलिस ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की लाखों की संपत्ति जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में पुलिस स्टेशन कलमाबाद ने फैयाज अहमद भट, पुत्र स्वर्गीय अब्द अहद भट, निवासी जंदीपोरा मराटगाम की अचल संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार, संपत्ति में एक ऊंचा चबूतरा वाला भूखंड शामिल है और यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन कलमाबाद में दर्ज एफआईआर संख्या 47/2024 यू/एस 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई।
पुलिस ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति ड्रग तस्करी गतिविधियों से उत्पन्न अवैध आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। आरोपी फैयाज अहमद भट वर्तमान में इसी मामले में जिला जेल कुपवाड़ा में बंद है।" दूसरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मेन मार्केट हंदवाड़ा में स्थित जमीन के साथ-साथ दो व्यावसायिक दुकानों की कुर्की की गई। अधिकारियों के अनुसार, संपत्ति खुनबल हंदवाड़ा निवासी अब्दुल रजाक सोफी के बेटे जावेद अहमद सोफी की है। पुलिस ने कहा, "पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा के केस एफआईआर नंबर 193/2024 यू/एस 8/21 एनडीपीएस एक्ट के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हंदवाड़ा की मौजूदगी में कुर्की की गई।" उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। पुलिस ने कहा, "आरोपी पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में दर्ज केस एफआईआर नंबर 266/2022 यू/एस 8/21 एनडीपीएस एक्ट में भी शामिल है।"
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