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Jammu जम्मू में NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) की एक स्पेशल कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को कोट भलवाल सेंट्रल जेल से अस्पताल या कोर्ट ले जाते समय बिना वजह हथकड़ी न लगाई जाए। यह निर्देश शाह की एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। उन्होंने इलाज की मांग की थी और अस्पताल या कोर्ट ले जाते समय हथकड़ी या बेड़ी न लगाने के लिए खास निर्देश देने का अनुरोध किया था। यह आदेश 18 अगस्त को NIA कोर्ट, जम्मू के स्पेशल जज प्रेम सागर ने दिया था।
शाह ने कहा था कि उनकी ज़्यादा उम्र और कई बीमारियों को देखते हुए हथकड़ी लगाने से उन्हें दर्द हो सकता है और उनकी सेहत को और खतरा हो सकता है। चार पेज के आदेश के मुताबिक, कोट भलवाल सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट की ओर से सौंपी गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि शाह का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने किया है और एक फिजिशियन ने भी उनकी जांच की है।
कोर्ट ने माना कि "आरोपी 74 साल का है और कई बीमारियों से जूझ रहा है।" कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास ले जाया जाए। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शाह को अस्पताल या कोर्ट ले जाते समय जेल मैनुअल में बताए गए नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि शाह को बिना वजह हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए और इसके बजाय उन्हें पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के साथ ले जाया जाना चाहिए।
शाह को NIA ने अप्रैल में तीन दशक पुराने एक टेरर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। यह मामला श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ की हिंसा और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी से जुड़ा था। उनकी गिरफ्तारी तब हुई थी जब उन्हें NIA के दूसरे मामलों (जिनमें टेरर फंडिंग से जुड़ा एक मामला भी शामिल था) में लगभग सात साल जेल में रहने के बाद ज़मानत पर रिहा किया गया था।
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