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जम्मू: विधायक मेहराज मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी के समक्ष सूचीबद्ध की गई।
मामले की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ता एसएस अहमद, अधिवक्ता एम इकबाल खान, अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया और अधिवक्ता एम जुलकरनैन चैधरी ने जोरदार ढंग से दलील दी कि बंदी की हिरासत अवैध है और कानून की नजर में गलत है। इसके अलावा मामले पर पहले भाग में लगभग तीन घंटे तक लंबी बहस हुई। बंदी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत ने हिरासत के आधारों की कड़ी आलोचना की और हिरासत प्राधिकारी की कार्रवाई को बर्बर, अनुचित प्रशासनिक जागीरदारी और जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि की असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास बताया। इसके अलावा सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ एएजी मोनिका कोहली ने दो नए आवेदन और एक पूरक हलफनामा दायर किया है। अदालत ने मामले की आंशिक सुनवाई के रूप में विस्तार से सुनवाई की है और अब इसे 18 दिसंबर 2025 को बहस जारी रखने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।





