जम्मू और कश्मीर

Jammu: पब्लिक में नशा करने वाले को मिला सेक्शन 355 बीएनएस के तहत दंड

Admindelhi1
26 Nov 2025 1:57 PM IST
Jammu: पब्लिक में नशा करने वाले को मिला सेक्शन 355 बीएनएस के तहत दंड
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जम्मू: भारतीय न्याय संहिता के तहत एक अहम आदेश में, जम्मू पुलिस ने पुलिस पोस्ट जौरियां में पब्लिक में नशा करने और गलत व्यवहार करने के एक मामले में शामिल एक आरोपी को दोषी ठहराया।

आरोपी की पहचान इस तरह हुई है, राकी कुमार पुत्र राम लाल निवासी वार्ड नंबर 06 जौरियां तहसील जौरियां जिला जम्मू 24-11-2025 को आरोपी पुलिस पोस्ट जौरियां के इलाके में एक पब्लिक जगह पर नशे में धुत और हंगामा करते हुए पाया गया। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया मेडिकल जांच की गई और बाद में जेएमआईसी अखनूर की माननीय कोर्ट में पेश किया गया।

25-11-2025 को माननीय कोर्ट ने सेक्शन 355 बीएन एस के तहत सुधार का तरीका अपनाते हुए आरोपी को 26-11-2025 से 27-11-2025 तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स अखनूर में 02 दिन की कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई।

नए क्रिमिनल कानूनों के तहत यह नियम छोटे-मोटे अपराधों के लिए रिहैबिलिटेशन और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट पर ज़ोर देता है।

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