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जम्मू और कश्मीर
JAMMU: मजिस्ट्रेट सबूत नहीं बना सकते, हाईकोर्ट संज्ञान आदेश रद्द
Ratna Netam
20 Sept 2025 6:33 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आरपीसी की धारा 376 और 341 के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में मेंढर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट में साक्ष्य गढ़कर और संज्ञान लेकर "गंभीर कानूनी भूल" की है। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने अली हैदर शाह की याचिका स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा बंद किए गए मामले को फिर से शुरू करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए नए बयानों या हलफनामों पर भरोसा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त सामग्री पर विचार करना चाहता है, तो मामले को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अध्याय XV के तहत एक निजी शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
यह विवाद 2016 में गुरसाई पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा था, जिसमें याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, चार अलग-अलग जाँचों में कोई सबूत नहीं मिलने के बाद, उसे सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया गया और निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। इसके बावजूद, मुंसिफ (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट), मेंढर ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और हाजी मंजूर हुसैन नामक व्यक्ति के हलफनामे को स्वीकार किया, इससे पहले कि 2017 में आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया जाए और प्रक्रिया जारी की जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट से असहमत होने और सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, लेकिन वह केस डायरी से आगे जाकर उस स्तर पर नए सबूत पेश नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति सेखरी ने कहा कि एक स्वतंत्र गवाह के हलफनामे को स्वीकार करके और शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा करके, मजिस्ट्रेट ने "खुद को गुमराह किया और एक अनजान क्षेत्र में कदम रखा।" उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में, उपलब्ध एकमात्र वैध तरीका धारा 200 और 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, मामले को सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत एक निजी शिकायत के रूप में मानना था। यह मानते हुए कि निचली अदालत ने जाँच एजेंसी की शक्तियों का अतिक्रमण किया है, उच्च न्यायालय ने 08.08.2017 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि, इसने मजिस्ट्रेट को, यदि आवश्यक हो, तो अध्याय XV सीआरपीसी के तहत कानून के अनुसार सख्ती से नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को आरोपों के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
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