जम्मू और कश्मीर

Jammu-Kashmir:नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त, तस्करों के खिलाफ की ये कार्रवाई

Renuka Sahu
13 Feb 2025 6:43 AM GMT
Jammu-Kashmir:नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त, तस्करों के खिलाफ की ये कार्रवाई
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Jammu-Kashmir : नार्को-आतंकवाद और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई में, कुपवाड़ा पुलिस ने करनाह के कुख्यात ड्रग तस्करों की दो आवासीय संपत्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-ए के तहत कुर्क किया है। जानकारी के अनुसार, जाकिर हुसैन निवासी बहादुरकोट के आवासीय घर को पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21, आईए एक्ट की धारा 7/25 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए अधिनियम) की धारा 13,16,18 और 39 के तहत करनाह पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 78/2020 के तहत कुर्क किया है।
मामला उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल और अन्य हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध आय का उपयोग करके उक्त संपत्ति अर्जित की थी। वहीं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5 और यूएपीए की धारा 13, 23 और 39 के तहत एफआईआर संख्या 38/2022 के संबंध में करनाह निवासी इम्तियाज अहमद के आवासीय घर को भी पुलिस ने कुर्क किया है, जिसमें उसके कब्जे से 7 किलोग्राम हेरोइन और दो आईईडी बरामद किए गए थे।
पुलिस जांच के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित धन का इस्तेमाल उक्त संपत्ति हासिल करने के लिए किया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से नार्को-आतंकवाद तंत्र को बढ़ावा दिया गया। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में आदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन संपत्तियों को किसी भी तरह से स्थानांतरित या बेचा नहीं जाएगा।
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