जम्मू और कश्मीर

Jammu-Kashmir : पीएम आवास योजना से अयोग्य लाभार्थियों को सूची से बाहर करने का निर्देश, कागजात की करें सख्ती से जांच

Kunti Dhruw
12 Nov 2021 6:59 AM GMT
Jammu-Kashmir : पीएम आवास योजना से अयोग्य लाभार्थियों को सूची से बाहर करने का निर्देश, कागजात की करें सख्ती से जांच
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जम्मू-कश्मीर के मुख्ससचिव डा अरुण कुमार मेहता ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को पीएम आवास योजना की कड़ी निगरानी कर अयोग्य लाभार्थियों को सूची से करें।

जम्मू, : जम्मू कश्मीर के मुख्ससचिव डा अरुण कुमार मेहता ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को पीएम आवास योजना की कड़ी निगरानी कर अयोग्य लाभार्थियों को सूची से करें बाहर करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यसचिव ने कहा कि विभाग योजना को लाभ लेने के लिए आगे आ रहे लोगों के कागजात की सख्ती से जांच कर सुनिश्चित करें कि सिर्फ हकदार को ही आवास मिलें। मुख्यसचिव वीरवार को जम्मू में पीएम आवास योजना की मंजूरी देने वाली प्रदेश स्तरीय मंजूरी व निगरानी कमेटी की 9वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, आवास और शहरी विकास, वन- पर्यावरण, योजना , जल शक्ति और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि यदि योजना में किसी तरह की लापरवाही होती है तो इसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी केे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बैठक में मुख्यसचिव ने पीएम आवास योजना को कामयाब बनाने के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बताया कि योजना के तहत आवास एवं शहरी विकास विभाग ने 55,868 आवास मंजूर किए हैं। इस दौरान बताया कि कागजात की सख्ती से जांच कर इसमें से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आवास के हकदार नही हैं। ऐसे में कश्मीर संभाग में 18,613 और जम्मू संभाग में 1,524 लाभार्थियों के आवास के दावों को खारिज किया गया है। योजना के तहत कश्मीर में 20,457 और जम्मू संभाग में 10,949 आवास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसी बीच बैठक में कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को कुल सहायता के 25 प्रतिशत की अग्रिम वित्तीय सहायता मिलने में आनी वाली दिक्कतों को देखते हुए उन्हें चैक के बजाए पोस्ट डेटेड निकासी पत्र देने को भी मंजूरी दी। यह निकासी पत्र उन लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिनके जनधन के खाते नहीं हैं।


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