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जम्मू: पुलिस स्टेशन आर.एस. पुरा में सूचना प्राप्त हुई कि 02 मकान मालिकों ने अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराए बिना अपने परिसर में किरायेदारों को रखा है। यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों को रहने की अनुमति देने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में सत्यापित करने के लिए बाध्य करता है।
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि आरोपी महमूद अहमद पुत्र मोहम्मद लतीफ़ निवासी द्रवटेई तहसील आर.एस. पुरा जिला जम्मू और लेख राज पुत्र शंकर दास निवासी ग्राम द्रवेटी तहसील आरएस पुरा जिला ने अपनी संपत्ति यानी जुग्गी को पुलिस स्टेशन में अपना सत्यापन विवरण जमा किए बिना कई किरायेदारों को किराए पर दे दिया था।
तदनुसार, पुलिस स्टेशन आरएस पुरा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। आम जनता से एक बार फिर अनुरोध है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किरायेदार सत्यापन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। गैर-अनुपालन पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस जम्मू नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।





