जम्मू और कश्मीर

Jammu: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरवाल पुलिस पोस्ट हमले की एफआईआर रहेगी कायम

Admindelhi1
5 July 2026 11:51 AM IST
Jammu: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरवाल पुलिस पोस्ट हमले की एफआईआर रहेगी कायम
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एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का अहम आदेश

जम्मू: जेएंडके हाईकोर्ट ने पुलिस पोस्ट सरवाल हमले से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा कि पुलिस थाना बक्शी नगर में दर्ज एफआईआर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों का खुलासा करती है। मामले में पुलिसकर्मियों पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरवाल पुलिस पोस्ट में घुसकर तोड़फोड़ करने और पुलिस हिरासत से एक व्यक्ति को छुड़ाने जैसे आरोप शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि इन आरोपों के समर्थन में गवाहों के बयान, घायल पुलिसकर्मियों के मेडिकल रिकॉर्ड और जांच के दौरान जुटाए गए अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वह इस स्तर पर मिनी ट्रायल नहीं कर सकता और तथयों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल कोर्ट में ही होगा। इसके साथ ही अदालत ने व्यवसायी प्रदीप खन्ना समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं।

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