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जम्मू और कश्मीर
Jammu: दहेज उत्पीड़न मामलों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Ratna Netam
17 April 2026 6:37 PM IST

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Jammu.जम्मू: एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दहेज से जुड़े मामलों में केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पूरे परिवार को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में ठोस सबूत और विशिष्ट भूमिका का उल्लेख आवश्यक है।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार शिकायतों में सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ नामजद कर दिया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई स्पष्ट भूमिका या प्रमाण नहीं होता। यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में वास्तविक पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही निर्दोष लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
अदालत ने पुलिस और जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मामले की गहन जांच करें और केवल उन्हीं व्यक्तियों को आरोपी बनाएं जिनके खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हों।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे एक ओर पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दूसरी ओर निर्दोष लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
कानूनी जानकारों के अनुसार, ऐसे मामलों में अक्सर भावनात्मक आरोपों के कारण पूरे परिवार को शामिल कर लिया जाता है, जिससे लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है।
अदालत ने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य न्याय देना है, न कि अनावश्यक उत्पीड़न को बढ़ावा देना।
इस फैसले को कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में दहेज मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक संतुलित बनाएगा।
कुल मिलाकर, हाईकोर्ट का यह निर्णय दहेज मामलों में निष्पक्ष जांच और निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।
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