जम्मू और कश्मीर

JAMMU: स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर सख्ती

Ratna Netam
9 April 2026 6:18 PM IST
JAMMU: स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर सख्ती
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JAMMU.जम्मू: स्वास्थ्य और औषधि विभाग ने कुलगाम में NRX श्रेणी की दवाओं के नियमों का उल्लंघन करने वाली दो मेडिकल दुकानों को बंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दुकानों ने आवश्यक लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमतियों के बिना संवेदनशील दवाओं की बिक्री की थी।
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जनता को सुरक्षित दवा आपूर्ति सुनिश्चित करना और कानून का पालन करवाना है। उन्होंने बताया कि दुकानों के मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।
NRX श्रेणी की दवाओं को केवल चिकित्सकीय पर्चे और लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से ही बेचना कानूनी रूप से आवश्यक है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई अन्य दुकानों के लिए चेतावनी भी है।
स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की कि वे केवल प्रमाणित मेडिकल दुकानों से ही दवा खरीदें और किसी भी अनियमित गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और नियमों का पालन अनिवार्य है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे उल्लंघन न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को नियमित निरीक्षण और निगरानी बढ़ानी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि भविष्य में सभी मेडिकल दुकानों की नियमित जांच की जाएगी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे NRX दवाओं की अवैध बिक्री और गलत उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
अंततः, कुलगाम में दो मेडिकल दुकानों को सील करने की कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि संवेदनशील दवाओं के वितरण में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के पालन से ही जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और दवाओं का सही इस्तेमाल हो सकता है।
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