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जम्मू और कश्मीर
Jammu: नए एक्साइज लाइसेंस के लिए सरकार ने तय की 20 दिन की अंतिम तिथि
Ratna Netam
3 April 2026 4:30 PM IST

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Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज नए एक्साइज लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया और इसके लिए 20 दिन की डेडलाइन तय की है। यह फैसला स्थानीय व्यापारियों, बार और शराब बिक्री केंद्रों को नियमित बनाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य एक्साइज विभाग के काम को उचित बनाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
सरकार के अनुसार, सभी इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसायों को 20 दिनों के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और जो भी व्यापारिक संस्थान समय पर आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें आने वाले लाइसेंस राउंड में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा।
डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि यह कदम व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में एक्साइज नियमों का उल्लंघन रोकने और उचित लाइसेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और मानदंडों को लागू किया है।
सरकार ने मज़दूरों को निर्देश दिए हैं कि वे लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, व्यवसाय प्रमाण, टैक्स पेंशन और पुराने लाइसेंस से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अधूरा या गलत जानकारी देने वाले धोखाधड़ी को आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि नए एक्साइज लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारियों को स्थापना की सुरक्षा, नियमों का पालन, कर अदायगी और बिक्री रिकॉर्ड की सही जानकारी रखने की ज़िम्मेदारी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि एक्साइज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अपनीई जाएगी।
इस अवसर पर एक्साइज विभाग ने मज़दूरों से अपील की कि वे समय पर आवेदन जमा करें और सभी ज़रूरी नियमों का पालन करें, ताकि वे बिना किसी परेशानी के आने वाले साल के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम जम्मू-कश्मीर में व्यापार हस्तांतरण, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अहम है।
सरकार का कहना है कि नई प्रणाली के माध्यम से लाइसेंसिंग प्रक्रिया में देरी, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, एक्साइज विभाग ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ऑडिट सिस्टम लागू कर रहा है ताकि लाइसेंस लाइनों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा सके।
मजदूरों के हितों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग को देखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नए नियम लागू करने के बावजूद वैध व्यवसायों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और साथ ही अवैध गतिविधियों पर सख्ती बनी रहे।
इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा तय की गई 20 दिन की अंतिम तिथि नए एक्साइज लाइसेंस प्रक्रिया में विस्थापन, नियमों का पालन और व्यापारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल व्यवसायों को स्पष्ट निर्देश देता है, बल्कि प्रशासन को भी नियमों का पालन और निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
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