जम्मू और कश्मीर

JAMMU: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कार्यवाही छोटी की, रेप केस खारिज किया

Ratna Netam
29 Nov 2025 8:08 PM IST
JAMMU: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कार्यवाही छोटी की, रेप केस खारिज किया
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JAMMU.जम्मू: फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह ने रेप के एक आरोपी को उसके खिलाफ कार्रवाई छोटी करने के बाद बरी कर दिया। यह केस पुलिस स्टेशन डोमाना, जम्मू में सुमित रामोत्रा, बेटे बलदेव राज, निवासी सांबा के खिलाफ पुलिस स्टेशन डोमाना की FIR नंबर 109/2021 से IPC की धारा 376/343/504/506 के तहत दर्ज किया गया था। राज्य की ओर से APP रोहिणी मन्हास पेश हुईं, जबकि आरोपी की ओर से सीनियर वकील संजीव पाधा पेश हुए।
केस देखने के बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामले में जहां पीड़ित/अभियोक्ता प्रॉसिक्यूशन केस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है और जहां प्रॉसिक्यूशन केस का फेल होना तय है, वहां आगे पेंडिंग रहना सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उसी मामले में आरोपी की कार्रवाई छोटी करने की अर्जी में दम है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है और चालान खारिज किया जाता है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कार्यवाही को छोटा कर दिया और IPC की धारा 376/343/504/506 के तहत दायर चालान को खारिज कर दिया।
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