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जम्मू और कश्मीर
Jammu: कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
Ratna Netam
27 April 2026 5:02 PM IST

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Jammu.जम्मू: किश्तवाड़ परिवहन विभाग के एआरटीओ (Assistant Regional Transport Officer) ने हाल ही में NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के उल्लंघन के मामलों में तीन व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए। यह कदम मादक पदार्थों के उपयोग और संबंधित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।
परिवहन विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से की गई। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क सुरक्षा बनाए रखी जाए और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने में प्रभावी कदम उठाए जाएँ।
जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन तीन व्यक्तियों ने नशे के प्रभाव में वाहन चलाने या मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में भाग लिया था। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया।
एआरटीओ ने नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा और कानून का पालन करें। उन्होंने कहा कि नशे के तहत वाहन चलाना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से सड़क सुरक्षा में सुधार और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित होता है। यह संदेश भी जाता है कि कानून के उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है और जिम्मेदार नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है।
स्थानीय लोग इस कदम से संतुष्ट हैं और इसे किश्तवाड़ में नशे और अपराध के खिलाफ सकारात्मक पहल मान रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के बाद संबंधित व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दी गई है।
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किश्तवाड़ परिवहन विभाग सुरक्षा, कानून और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है और नशे और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों पर सख्ती बरतने को तैयार है।
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