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JAMMU. जम्मू: एनआईए कोर्ट श्रीनगर NIA Court Srinagar के विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने आज जैश-ए-मोहम्मद के कथित ओजीडब्ल्यू फैयाज अहमद गनी पर जीपीएस एंक्लेट डिवाइस लगाने के लिए नौगाम पुलिस की याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी को जमानत देने के समय उस पर शर्तें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और इस अदालत का विनम्र मत है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) एंक्लेट डिवाइस लगाने के लिए वर्तमान आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए,
क्योंकि जमानत शर्तों का उद्देश्य जमानत पर रिहा आरोपी Purpose: Accused released on bail की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना नहीं हो सकता।" अदालत ने कहा, "जांच एजेंसी को मनमानी शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा आरोपी के निजी जीवन में लगातार झांकने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।" उन्होंने कहा, "अगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल या किसी अन्य तरीके से जमानत पर रिहा आरोपी की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाती है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के निजता के अधिकार सहित गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा।"
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Triveni
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