जम्मू और कश्मीर

Jammu कोर्ट ने आतंकी हैंडलर को जारी किया पेशी आदेश

Kiran
26 July 2026 12:59 PM IST
Jammu कोर्ट ने आतंकी हैंडलर को जारी किया पेशी आदेश
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Jammu जम्मू पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (जो NIA एक्ट के तहत एक विशेष अदालत है) के आदेशों का पालन करते हुए, पुलिस ने रियासी के अंग्रल्ला गांव के रहने वाले वांटेड आतंकवादी मोहम्मद कासिम उर्फ ​​'सलमान' के खिलाफ BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह उद्घोषणा महोर पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज FIR से संबंधित है।

"आरोपी सीमा पार से काम करने वाला एक वांटेड टेरर हैंडलर है जो UAPA के कई मामलों में शामिल है, जिसमें 2022-23 के कटरा और नरवाल (जम्मू) विस्फोट मामले भी शामिल हैं। माना जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया है। प्रवक्ता ने कहा, "यह कार्रवाई J&K पुलिस के उस पक्के इरादे को दिखाती है जिसके तहत वे सीमा पार से काम करने वाले और J&K में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को सजा दिलाना चाहते हैं।"

सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर पारुल भारद्वाज की अगुवाई में पुलिस की एक टीम अंग्रल्ला गांव के स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आरोपी के घर गई और कानून के मुताबिक अदालत का आदेश सार्वजनिक रूप से पढ़कर उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की।

उद्घोषणा के अनुसार, आरोपी को 21 अगस्त या उससे पहले विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा, "तय समय के भीतर ऐसा न करने पर BNSS की धारा 85 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे आरोपी के ठिकाने के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ साझा करके पुलिस का सहयोग करें।

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