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Jammu: नशा करने वालों को अदालत ने दी सुधार का मौका

जम्मू: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) नए आपराधिक कानूनों के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली पुलिस ने मोहम्मद मंशा पुत्र शरीफ मोहम्मद निवासी बदसू और शब्बीर पुत्र यूसुफ निवासी चादली को गिरफ्तार किया।
अदालत में दोनों को सार्वजनिक नशा और अनुचित आचरण का दोषी पाया गया। माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह घटना 02-11-2025 को झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई जहाँ आरोपी नशे में धुत पाए गए और सार्वजनिक रूप से अशांति फैला रहे थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया उनकी मेडिकल जाँच कराई गई और उन्हें माननीय सब-जज कोर्ट जम्मू के समक्ष पेश किया गया।
पारंपरिक कारावास के बजाय, न्यायालय ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। अभियुक्तों को धारा 355 बीएनएसएस के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें 04-11-2025 से झज्जर कोटली पार्क, थाना झज्जर कोटली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दंसाल में तीन दिन बिताने का निर्देश दिया गया।
नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर ज़ोर देता है जो सज़ा के बजाय सुधार को बढ़ावा देता है। जम्मू पुलिस की यह पहल सार्वजनिक अपराधों से निपटने के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है और भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करती है।





