जम्मू और कश्मीर

एसआई भर्ती घोटाले में जम्मू कोर्ट ने 24 के खिलाफ आरोप तय किए

Triveni
25 Aug 2023 1:19 PM GMT
एसआई भर्ती घोटाले में जम्मू कोर्ट ने 24 के खिलाफ आरोप तय किए
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जम्मू की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले में 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अंजुम आरा ने एसआई भर्ती घोटाले में करनैल सिंह नाम के एक बीएसएफ अधिकारी सहित 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पत्र संख्या GAD-VIG0COMP/285/2022-04-GAD दिनांक 08.07.2022 के माध्यम से, उप सचिव मोहम्मद उस्मान खान ने आरोपों की सीबीआई से जांच के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के निर्णय से अवगत कराया। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित जांच समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अनियमितताएं।
रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जेकेएसएसबी के अधिकारियों के बीच आपराधिक साजिश का पता चला; मैसर्स मेरिट ट्रैक बेंगलुरु; लाभार्थी अभ्यर्थी और अन्य आरोपी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन में घोर अनियमितताएं कर रहे हैं।
तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया था।
दलीलें सुनने के बाद, सीजेएम ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों ने आईपीसी की धारा 420, 201, 411 के तहत गंभीर रूप से अपराध किया है और उन पर अपराध का आरोप लगाया जाना आवश्यक है।
"इसलिए, प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 408, 201, 411 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करना स्पष्ट रूप से स्थापित पाया गया है। तदनुसार उन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।"
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