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जम्मू और कश्मीर
Jammu: 90 लाख रुपये के फ्रॉड केस में टेक डायरेक्टर को कोर्ट ने बेल नहीं दी
Payal
1 May 2026 6:40 PM IST

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Jammu.जम्मू: स्थानीय अदालत ने हाल ही में 90 लाख रुपये के फ्रॉड केस में एक प्रमुख टेक कंपनी के डायरेक्टर को बेल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अभी जमानत देना उचित नहीं होगा।
इस मामले में आरोपी पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के खातों में हेरफेर कर निवेशकों और साझेदारों के साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, आरोपी ने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों में झूठी जानकारी प्रस्तुत की और 90 लाख रुपये की राशि का गबन किया।
अदालत ने कहा कि इस तरह की बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जमानत देना न्याय के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी की जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ या अन्य प्रभावित पक्षों पर दबाव डालने का खतरा है।
अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी और जमानत न मिलने से जांच प्रक्रिया सुरक्षित रहेगी। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी ने धोखाधड़ी की राशि का एक बड़ा हिस्सा पहले ही अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया है।
वहीं, आरोपी के वकील ने अदालत से जमानत की मांग की थी और कहा कि उनके क्लाइंट को अनावश्यक समय तक हिरासत में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी तरह की भगोड़ा गतिविधि नहीं करेंगे।
हालांकि, कोर्ट ने वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि वित्तीय अपराध के मामलों में जमानत देने में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि बड़ी रकम के फ्रॉड में आरोपी को जेल में रखना जनता और पीड़ित पक्ष के विश्वास को मजबूत करता है।
इस मामले में अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, और जांच अधिकारी आगे की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। पुलिस और जांच एजेंसियां केस के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं, जिसमें बैंक ट्रांज़ैक्शन, वित्तीय दस्तावेज़ और अन्य डिजिटल सबूत शामिल हैं।
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