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जम्मू और कश्मीर
Jammu: न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्यों की कमी के आधार पर फैसले का ऐलान किया
Ratna Netam
29 April 2026 6:46 PM IST

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Jammu.जम्मू: एंटी करप्शन कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए ज़मीन अलॉटमेंट से जुड़े मामले में रिटायर्ड एक्सईएन और इंजीनियर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, इसलिए पूर्व अधिकारियों को दोषमुक्त किया जाता है।
यह मामला कई सालों से सुर्खियों में रहा, जिसमें अधिकारियों पर सरकारी ज़मीन के अनुचित आवंटन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। दोनों रिटायर्ड अधिकारी अदालत में अपने निर्दोष होने का दावा करते रहे और कहा कि उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच में आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस और पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना मजबूत साक्ष्यों के किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है।
पूर्व अधिकारियों और उनके परिवार ने कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने सत्य और निष्पक्षता को मान्यता दी और उनके पेशेवर करियर पर लगे आरोपों को निराधार ठहराया।
वकीलों ने बताया कि यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मिसाल है। यदि कोई अधिकारी नियमों का पालन करता है और पूरी प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करता है, तो उन पर आरोप लगाने से पहले साक्ष्यों की जांच जरूरी है।
सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले पर प्रतिक्रियाएँ आईं। विशेषज्ञों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में न्यायालय की निष्पक्षता और साक्ष्यों का महत्व स्पष्ट होता है। यह फैसला भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के उचित प्रयोग और उनके सीमाओं को दर्शाता है।
इस निर्णय के साथ ही दोनों रिटायर्ड अधिकारी अब अपने पेशेवर और निजी जीवन में सामान्य रूप से लौट सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में सभी पक्षों को पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
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