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जम्मू और कश्मीर
JAMMU: कैट ने स्थानांतरण विवाद पर गृह विभाग को फटकार लगाई, स्पष्टता की मांग की
Ratna Netam
18 Oct 2025 5:15 PM IST

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JAMMU.जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू-कश्मीर गृह विभाग को उस अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठाए जाने के बावजूद तबादला आदेश जारी करने के लिए फटकार लगाई है जिसने इन आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। न्यायाधिकरण ने सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या रक्षा श्रम खरीद (डीएलपी) विभाग के सेवामुक्त निदेशक द्वारा जारी आदेशों की कोई कानूनी वैधता है। रुबीना अख्तर द्वारा दायर मामले में श्रम खरीद कार्यालय, गुंड/श्रीनगर से उनके तबादले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने 26 सितंबर और 14 अक्टूबर, 2025 के दो तबादला आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि ये आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किए गए थे क्योंकि संबंधित अधिकारी को गृह मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर, 2025 को लद्दाख में अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए पहले ही सेवामुक्त कर दिया गया था।
आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि एक बार जब कोई अधिकारी सेवामुक्त हो जाता है, तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी बाद का आदेश "कानूनी रूप से गलत" होता है और "न्याय का मजाक" होता है। सदस्य (न्यायालय) एम एस लतीफ़ की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने पाया कि समान आधारों पर समान मामले लंबित हैं और कहा कि यह मुद्दा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में निष्पक्षता और वैधता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। पीठ ने गृह विभाग को एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें स्पष्ट किया जाए कि क्या गृह मंत्रालय के 22 सितंबर, 2025 के आदेश पर कार्रवाई की गई है और क्या बाद के स्थानांतरण आदेशों का कोई कानूनी महत्व है। सरकारी वकील ने एक सप्ताह का समय माँगा, लेकिन न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर डीएलपी विभाग के अतिरिक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर, 2025 को फिर से होगी।
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