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Jammu and Kashmir पुलिस ने हिजबुल आतंकी हैंडलर की प्रॉपर्टी सीज की

जम्मू Jammu पुलिस ने कहा कि यह प्रॉपर्टी टेरर से जुड़ी एक्टिविटीज़ में शामिल एक आरोपी की है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से टेरर हैंडलर के तौर पर काम कर रहा है। एक बयान के मुताबिक, प्रॉपर्टी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के प्रोविज़न्स के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 4/5 के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में अटैच किया गया था। आरोपी की पहचान न्यू कॉलोनी सोपोर के रहने वाले माजिद अहमद सोफी के तौर पर हुई है।
अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी अभी पाकिस्तान/PoK से बैन संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक टेरर हैंडलर के तौर पर काम कर रहा है और कश्मीर घाटी में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आसान बनाने और ऑर्केस्ट्रेट करने में एक्टिव रूप से शामिल रहा है। अटैचमेंट की कार्रवाई सोपोर पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, संबंधित रेवेन्यू अधिकारियों और इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद की।
सोपोर पुलिस ने टेररिस्ट संगठनों के फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने का अपना वादा दोहराया। बयान में कहा गया, “आतंक के आरोपियों से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद टेरर फंडिंग को रोकना, टेरर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना और लोगों को गैर-कानूनी और देश-विरोधी कामों में शामिल होने से रोकना है।” पुलिस ने आगे कहा कि आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादी संगठनों को पनाह देने या मदद देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने कहा, “आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और ऐसे देश-विरोधी तत्वों से दूर रहें।”





