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Jammu -Kashmir पुलिस ने ड्रग्स से जुड़ी 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

कश्मीर Kashmir जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कथित ड्रग तस्करों की 2.50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ज़ब्त की। ये प्रॉपर्टी श्रीनगर, शोपियां और राजौरी ज़िलों में नारकोटिक्स की तस्करी और इस गैर-कानूनी धंधे को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ़ तेज़ कैंपेन के तहत ज़ब्त की गईं। श्रीनगर में, पुलिस ने नारकोटिक्स से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल लोगों से जुड़ी लगभग 2 करोड़ रुपये की कई अचल प्रॉपर्टी ज़ब्त कीं।
पुलिस स्टेशन बेमिना ने श्रीनगर के फिरदौस कॉलोनी के रहने वाले आरोपी ड्रग तस्कर मुदासिर अहमद पीर उर्फ साहिल उर्फ डोगे की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ज़ब्त की। यह कार्रवाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के SAFEMA के तहत सक्षम अथॉरिटी से कन्फर्मेशन के बाद NDPS एक्ट के सेक्शन 68F(1) के तहत की गई। ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी में एक दो मंज़िला रिहायशी घर के साथ लगभग चार मरला ज़मीन शामिल है। जांच से पता चला कि यह प्रॉपर्टी कथित तौर पर नारकोटिक्स की तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थी।
एक और मामले में, श्रीनगर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के दिलदार करनाह के कथित ड्रग पेडलर शफीक अहमद ख्वाजा का लगभग 50 लाख रुपये का एक रिहायशी घर और ज़मीन अटैच की। यह प्रॉपर्टी NDPS एक्ट के सेक्शन 68F के तहत अटैच की गई थी, जो पुलिस स्टेशन MR गंज में एक्ट के सेक्शन 8, 21 और 29 के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “अटैचमेंट की कार्रवाई सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने और यह साबित करने के बाद की गई कि प्रॉपर्टी नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग से कमाई गई थी। ये कार्रवाई ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के हमारे इरादे को दिखाती है।”
शोपियां जिले में, पुलिस ने खुरमपोरा ट्रेंज, इमामसाहिब के गुलाम रसूल डार की 22.35 लाख रुपये की एक अचल प्रॉपर्टी अटैच की। 32-मरला की प्रॉपर्टी की पहचान गैर-कानूनी ड्रग व्यापार से कमाई गई प्रॉपर्टी के रूप में की गई थी और इसे पुलिस स्टेशन इमामसाहिब में दर्ज FIR नंबर 35/2023 के सिलसिले में अटैच किया गया था। यह अटैचमेंट एक तय पुलिस टीम, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन पक्का हो सके। इस बीच, राजौरी पुलिस ने धनौर गांव के मुंशी खान की लगभग 33.50 लाख रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टी अटैच की, जो कई NDPS केस में शामिल है और उस पर PIT-NDPS एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। अटैच की गई प्रॉपर्टी में लगभग 30 लाख रुपये कीमत का एक मंजिला रिहायशी घर और 3.50 लाख रुपये कीमत का एक इलेक्ट्रिक ऑटो शामिल है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत की गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी राजौरी जिले के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई NDPS केस में शामिल है।





