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जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, एलजी के पास भेजा गया
SHIDDHANT
4 Dec 2025 11:24 PM IST

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Srinagar श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि कैबिनेट की सिफारिश के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी को रेशनलाइज करने से जुड़ी फाइल को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भेज दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि वह इसे मंजूरी देंगे और उसके बाद ऑर्डर जारी किया जाएगा।"
बता दें कि कैबिनेट ने बुधवार कोरेशनलाइज्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बैठक में कैबिनेट ने कैबिनेट सब-कमेटी (सीएससी) की सिफारिशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर के लिए नई रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी दी और इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि रिवाइज्ड पॉलिसी में ईडब्ल्यूएस कोटा में 7 प्रतिशत और आरबीए (पिछड़े इलाकों के निवासी) कोटा में 3 प्रतिशत की कटौती करने की सिफारिश की गई है, जिससे ये क्रमशः तीन और सात प्रतिशत हो जाएंगे।
साथ ही, ओपन मेरिट जॉब्स और सीटें वर्टिकल रिजर्वेशन में सीधे 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जो अभी 30 प्रतिशत है, क्योंकि कैबिनेट ने आरबीए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन में कटौती को मंजूरी दे दी है। लद्दाख को बाहर रखना, जो कभी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, आरबीए कोटा कम करने के कारणों में से एक बताया गया है। एक सूत्र ने बताया कि अगर एलजी कैबिनेट के प्रपोजल को मंजूरी दे देते हैं, तो अब ईडब्ल्यूएस कोटा घटकर 3 प्रतिशत और आरबीए 7 प्रतिशत हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में ईडब्ल्यूएस समेत रिजर्वेशन 70 प्रतिशत तक बढ़ गया था, जिससे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 30 प्रतिशत नौकरियां और सीटें बची थीं, जिससे उनमें बहुत गुस्सा था। सूत्र ने यह भी कहा कि रिजर्व पॉलिसी में ओपन मेरिट नौकरियां और सीटें डायरेक्ट ओपन मेरिट कोटे में कम से कम 40 प्रतिशत और वर्टिकल रिजर्वेशन कोटे में 50 प्रतिशत होंगी। जम्मू-कश्मीर में एक समय आरबीए कोटा 20 प्रतिशत था। बाद में इसे घटाकर 10 कर दिया गया। ऐसे आरोप थे कि नेताओं और लोकल अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को रिजर्वेशन का फायदा दिलाने के लिए अपने गांवों को आरबीए कैटेगरी में शामिल करवाया।
अभी, एसटी-1, एसटी-2, आरबीए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से हर एक को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन है, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी में से हर एक को 8 प्रतिशत कोटा है और एएलसी/आईबी कैटेगरी में 4 प्रतिशत रिजर्वेशन है। इसके अलावा, 10 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन के लिए 6 प्रतिशत और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए चार प्रतिशत शामिल है। 10 दिसंबर, 2024 को कैबिनेट ने सब-कमेटी बनाई, जिसने ठीक छह महीने बाद, यानी 10 जून, 2025 को अपनी रिपोर्ट दी। फिर कैबिनेट ने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी और उसी हिसाब से रिपोर्ट को फाइनल किया।
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