जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुकंपा नौकरी योजना को दी मंजूरी

Renuka Sahu
23 Aug 2022 1:18 AM GMT
Jammu and Kashmir administration approves compassionate job scheme
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फाइल फोटो 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना-2022 को अपनाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत योग्य लोगों को अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय मदद मिलेगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना-2022 को अपनाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत योग्य लोगों को अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय मदद मिलेगी।

एक प्रवक्ता ने कहा, "निर्णय का उद्देश्य अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने में समानता, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।"
उन्होंने कहा कि यह योजना एक सरकारी कर्मचारी के परिजनों को नियुक्ति या मुआवजा सुनिश्चित करेगी, जो जम्मू-कश्मीर के भीतर या आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई के परिणामस्वरूप या नियंत्रण रेखा / सीमा पर दुश्मन की कार्रवाई के कारण मर सकते हैं और आतंक में शामिल नहीं हैं। गतिविधियों या अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे उनके परिवार को गरीबी में छोड़ दिया जाता है। यह उन्हें बदहाली से बचाएगा।
बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और प्रमुख सचिव नितीशवर कुमार शामिल हुए।
योजनान्तर्गत रिक्तियों की संख्या एवं पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी तथा पात्र अभ्यर्थियों पर तिमाही आधार पर अंक आधारित योग्यता प्रणाली के संबंध में प्राप्त योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए रिक्तियों की सूची और उम्मीदवारों की योग्यता सूची दोनों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ या समकक्ष या निम्नतम अराजपत्रित संवर्ग पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, यदि कोई आवेदक स्नातक है या उच्च योग्यता रखता है, तो अराजपत्रित संवर्ग में नियुक्ति पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार की अनुमति देने के प्रावधान हैं।
मृत कर्मचारियों के परिजनों को राहत
पुनर्वास सहायता योजना-2022 के तहत, नौकरी की पेशकश या मौद्रिक मुआवजा उन कर्मचारियों के परिजनों को दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु सीमा पर उग्रवाद या दुश्मन की कार्रवाई के कारण या अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के कारण हो सकती है। यह योजना उन्हें आर्थिक तंगी से बचाएगी।
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