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जम्मू और कश्मीर
IUST वीसी को हाईकोर्ट से राहत, CAT के आदेश पर लगी अंतरिम रोक
nidhi
6 Aug 2026 10:44 AM IST

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IUST कुलपति मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने CAT की कार्यवाही पर लगाई स्टे
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IUST) के कुलपति से जुड़े मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कुलपति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की कार्रवाई पर रोक (स्टे) लगा दी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल CAT में चल रही कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकेगी।
कुलपति ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
जानकारी के अनुसार, IUST कुलपति की ओर से CAT की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया गया था। याचिका में संबंधित कार्रवाई को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए CAT की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
अदालत के आदेश पर टिकी नजरें
हाईकोर्ट के इस आदेश को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आगे की सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी और मामले की दिशा तय होगी।
CAT में चल रही थी कार्यवाही
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सरकारी सेवा और प्रशासनिक मामलों से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है। इस मामले में भी CAT के समक्ष प्रक्रिया चल रही थी, जिस पर अब हाईकोर्ट के आदेश से अस्थायी रोक लग गई है।
यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला
IUST जम्मू-कश्मीर का एक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान है। कुलपति से जुड़ा यह मामला प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर चर्चा में बना हुआ है।
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