जम्मू और कश्मीर

Kishtwar के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद

Kiran
30 Jan 2026 2:01 PM IST
Kishtwar के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद
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Jammu जम्मू, 30 जनवरी: जम्मू और कश्मीर गृह विभाग ने सुरक्षा के एहतियाती उपाय के तौर पर किश्तवाड़ जिले के कुछ इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G सहित मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए किश्तवाड़ के सिंहपोरा, चिंगम और चतरू इलाकों में 29 जनवरी, 2026 को सुबह 12:01 बजे से 30 जनवरी, 2026 को रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश गृह विभाग के प्रधान सचिव, चंद्रकर भारती ने जारी किया, जो टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 के तहत अधिकृत अधिकारी हैं, और यह आदेश जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक से मिले इनपुट के बाद जारी किया गया है।

निर्देश के अनुसार, यह निलंबन पहचाने गए प्रत्येक स्थान के आसपास छह किलोमीटर के दायरे में लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि हाई-स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं का दुरुपयोग शरारती तत्वों द्वारा किया जा सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। गृह विभाग ने कहा कि यह फैसला भारत की संप्रभुता और अखंडता, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में लिया गया है। निलंबन आदेश को टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम, 2023 और टेलीकम्युनिकेशन सेवा के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 के संबंधित प्रावधानों के तहत औपचारिक रूप से पुष्टि की गई है। (KNC)

शिवम बख्शी

जम्मू, 30 जनवरी (KNC): जम्मू और कश्मीर गृह विभाग ने सुरक्षा के एहतियाती उपाय के तौर पर किश्तवाड़ जिले के कुछ इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G सहित मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। न्यूज़ एजेंसी कश्मीर न्यूज़ कॉर्नर - KNC के अनुसार आधिकारिक आदेश के मुताबिक, राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए किश्तवाड़ के सिंहपोरा, चिंगम और चतरू इलाकों में 29 जनवरी, 2026 को सुबह 12:01 बजे से 30 जनवरी, 2026 को रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, चंद्रकेर भारती ने जारी किया, जो जम्मू ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस से मिले इनपुट के बाद दिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़ के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 के तहत अधिकृत अधिकारी हैं।

निर्देश के अनुसार, यह निलंबन पहचाने गए हर लोकेशन के आसपास छह किलोमीटर के दायरे में लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि हाई-स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं का गलत इस्तेमाल शरारती तत्व कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

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