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Jammu जम्मू, जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) की 16,000 कनाल से अधिक भूमि निजी पार्टियों और भू-माफियाओं के अवैध कब्जे में है। यह जेडीए की कुल भूमि का 20 प्रतिशत से अधिक है। यह चौंकाने वाला खुलासा जम्मू स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमन शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में हुआ। शर्मा की ऑनलाइन आरटीआई क्वेरी के जवाब में जेडीए के सचिव और लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) विश्वजीत सिंह ने अपने कार्यालय पत्र संख्या जेडीए/आरटीआई/पीआईओ/2025/79/17 दिनांक 4 मार्च, 2025 के माध्यम से सूचित किया कि जेडीए की कुल भूमि जोत के 80,976 कनाल और 10 मरला में से 16,467 कनाल और 10 मरला पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा है।
जवाब में खुलासा किया गया कि, "आज की तारीख तक जेडीए के पास केवल 65,508 कनाल जमीन ही वास्तविक कब्जे में है, जिसका मतलब है कि जेडीए की 20.34 प्रतिशत जमीन अवैध कब्जे में है।" जवाब के अनुसार, जम्मू जिले में जेडीए के पास 68,992 कनाल और 11 मरला जमीन है, जबकि सांबा जिले में उसके पास 11,983 कनाल और 19 मरला जमीन है। हालांकि, जेडीए ने वर्ष 2015 से 2025 तक खाली की गई और वापस ली गई भूमि के कुल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। आरटीआई आवेदन में इस प्रश्न के लिए जेडीए के जवाब में बस इतना कहा गया - 'रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।'
विभिन्न न्यायालयों में जेडीए के खिलाफ लंबित कानूनी मामलों की कुल संख्या से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए, जेडीए द्वारा दिए गए उत्तर से पता चला कि अब तक, उसके खिलाफ कुल 635 अदालती मामले लंबित हैं, जिनमें अधीनस्थ न्यायालयों में 212, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में 422 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है। आरटीआई अधिनियम के तहत अपने आवेदन के जवाब में खुलासा होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, रमन शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस पर ध्यान देने और अरबों रुपये की अतिक्रमित भूमि को वापस लेने का आग्रह किया।
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