जम्मू और कश्मीर

उच्च न्यायालय ने कश्मीर-लद्दाख की जिला अदालतों के लिए शीतकालीन समय अधिसूचित

Kiran
12 Nov 2025 11:50 AM IST
उच्च न्यायालय ने कश्मीर-लद्दाख की जिला अदालतों के लिए शीतकालीन समय अधिसूचित
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Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कश्मीर और लद्दाख की सभी जिला अदालतों के लिए संशोधित शीतकालीन कार्यालय और अदालती समय की घोषणा की।
रजिस्ट्रार जनरल एम के शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि दोनों क्षेत्रों में कार्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक भोजनावकाश होगा। अदालती कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी, जिसमें दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अवकाश होगा।
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