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जम्मू और कश्मीर
हाईकोर्ट ने JKMSCL को जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
Ratna Netam
10 Oct 2025 7:33 PM IST

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SRINAGAR.श्रीनगर: उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को अस्पतालों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता का संज्ञान लेने और अगली तारीख पर अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील तसदुक ख्वाजा और अधिवक्ता इमान अब्दुल मुइज़ की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को मामले का तुरंत संज्ञान लेने और शिकायतों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित है।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि कुछ हीमोफिलिक रोधी दवाएं जारी की गईं और कॉलेज/अस्पताल को उपलब्ध कराई गईं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि फैक्टर VIII और वॉन विलेब्रांड फैक्टर दवाओं जैसी अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं अभी भी पूरी तरह से अनुपलब्ध हैं। उन्होंने साक्ष्यों के साथ अदालत को बताया कि फैक्टर IX की अनुपलब्धता के कारण अस्पताल में लगभग 51 मरीज़ों का इलाज नहीं हो पाया। इस संबंध में, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत हीमोफिलिक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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