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जम्मू और कश्मीर
उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को अभियोजन स्वीकृति पर रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया
Kiran
19 Feb 2025 7:34 AM IST

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Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को हथियार लाइसेंस मामले में तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एम ए चौधरी की खंडपीठ ने दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता एस एस अहमद के हवाले से एक नई एजेंसी के अनुसार, अदालत का यह निर्देश शेख मुहम्मद शफी और अन्य द्वारा "घोटाले में कथित रूप से शामिल आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी देने में देरी" के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका के जवाब में आया है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 27 दिसंबर, 2024 को गृह मंत्रालय को अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध भेजा था।
मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च, 2025 को होगी। इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पिछले साल दिसंबर के अंत में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा इस मामले में वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और सचिव राजस्व, कुमार राजीव रंजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई थी।
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