जम्मू और कश्मीर

High Court ने सीबी का बेदखली आदेश रद्द किया

Ratna Netam
23 April 2026 7:03 PM IST
High Court ने सीबी का बेदखली आदेश रद्द किया
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Kashmir.कश्मीर: राज्य हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में सिविल बॉडी (सीबी) द्वारा जारी बेदखली आदेश को रद्द कर दिया है और रजिस्टर्ड सेल डीड की वैधता और पवित्रता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज़ है और इसे कोई भी सरकारी या निजी आदेश स्वतः प्रभावित नहीं कर सकता।
इस मामले में एक संपत्ति के मालिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सीबी ने उन्हें उनके घर से बेदखल करने का आदेश जारी किया था। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि संपत्ति की बिक्री पहले से पंजीकृत सेल डीड के माध्यम से हो चुकी थी और उसे वैध कानूनी दस्तावेज़ के रूप में मान्यता मिली हुई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड सेल डीड को कानून की दृष्टि से सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है और इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज या रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सीबी का बेदखली आदेश कानून और प्रक्रियाओं के उल्लंघन में जारी किया गया था और इसे तुरंत रद्द किया जाता है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को किसी भी तरह की बाधा या दबाव से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति की वैध बिक्री के दस्तावेज़ का उल्लंघन गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। इस फैसले से संपत्ति और रियल एस्टेट लेन-देन में पंजीकृत दस्तावेज़ की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा और रजिस्टर्ड सेल डीड की वैधता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे यह संदेश जाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं के तहत संपत्ति लेन-देन में कोई भी अनियमित कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संपत्ति मालिकों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला कानून और न्याय के प्रति विश्वास बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोग संपत्ति लेन-देन में अधिक आत्मविश्वास से कदम उठा सकेंगे।
इस फैसले के बाद सीबी और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संपत्ति से संबंधित निर्णय लेते समय रजिस्टर्ड सेल डीड और वैध कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करें।
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