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हत्या मामले की सुनवाई 28 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी ने आज कुख्यात कठुआ बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई 28 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
10 जनवरी, 2018 को, कठुआ जिले (जम्मू-कश्मीर) के रसाना गांव में बकरवाल समुदाय की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इसमें शुभम सांगरा समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पलटे जाने से पहले किशोर होने का दावा करने वाले सांगरा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने मामले को 28 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। पठानकोट उप-जिला जेल में बंद सांगरा आज अदालत में मौजूद नहीं थे।
जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने गुरदासपुर स्थित वरिष्ठ वकील संतोख सिंह बसरा, वकील हितेश चोपड़ा, उप निदेशक (अभियोजन), जम्मू-कश्मीर, बोपिंदर सिंह और मुख्य अभियोजन अधिकारी (अपराध), जम्मू-कश्मीर को सरकारी अभियोजक नियुक्त किया है। बसरा कुछ मामलों में व्यस्त थे और इसलिए आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
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Triveni
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