जम्मू और कश्मीर

स्वास्थ्य विभाग धोखाधड़ी: EOW Kashmir ने 17 अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

Kiran
13 March 2026 1:52 PM IST

Srinagar श्रीनगर: क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) कश्मीर ने केस FIR नंबर 07/2013 में, स्पेशल एंटी-करप्शन जज बारामूला की अदालत में सत्रह (17) आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इन पर RPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B और 201 के तहत, PC एक्ट की धारा 5(2) के साथ मिलाकर दंडनीय अपराधों का आरोप है। यह मामला डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज (HQR) कश्मीर, श्रीनगर से आधिकारिक सूचना मिलने के बाद दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 19.04.2010 को जारी सरकारी आदेश संख्या 235-HME (2010) में धोखाधड़ी करके कुछ चीजें जोड़ी गई थीं। EOW ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आरोप था कि कुछ अधिकारियों ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची, उक्त आदेश में हेरफेर किया और धोखाधड़ी से हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल ब्लॉक बांदीपोरा में अतिरिक्त पदों के सृजन को दिखाया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि विभागीय अधिकारियों और लाभार्थियों की मिलीभगत से रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत, फर्जी ट्रांसफर और नियुक्ति आदेश तैयार किए गए थे। इनका इस्तेमाल PHC चुंटीमुल्ला, PHC अष्टांगू, SDH बांदीपोरा और PHC शेखपोरा गुरेज में मौजूद ही न होने वाले पदों पर कई व्यक्तियों को अवैध रूप से समायोजित करने के लिए किया गया। इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके, आरोपी लाभार्थियों ने अवैध नियुक्तियां हासिल कर लीं और बाद में सरकारी खजाने से वेतन और 6वें वेतन आयोग का बकाया (एरियर) भी निकाला।

जांच में यह साबित हो गया कि आरोपियों ने जालसाजी और धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लेकर, राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया, जबकि खुद के लिए उसी अनुपात में गलत लाभ कमाया। तदनुसार, जांच पूरी होने के बाद, न्यायिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दायर कर दी गई है। यह चार्जशीट 17 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर/मेडिकल ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस/डीलिंग असिस्टेंट और 12 लाभार्थी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें धोखाधड़ी से उन पदों पर समायोजित किया गया था जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे।

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