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जम्मू और कश्मीर
HC ने लुधियाना ट्रस्ट को पंचतरणी में लंगर चलाने की अनुमति बहाल कर दी
Kiran
24 July 2025 12:04 PM IST

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Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) को निर्देश दिया है कि वह लुधियाना स्थित भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को अमरनाथ यात्रा के दौरान पंचतरणी में पारंपरिक लंगर लगाने की अनुमति प्रदान करे। न्यायालय ने एसएएसबी को 22 जुलाई, 2025 से अनुपालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल भारती ने 22 जुलाई, 2025 को अपने निर्णय में, डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1185/2025 में, भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट (पंजीकृत), लुधियाना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए एसएएसबी को यह निर्देश दिया।
अदालत ने माना कि 28 वर्षों के बेदाग सेवा रिकॉर्ड और 2024 में अमरनाथ यात्रा के लिए कैंप निदेशक से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बावजूद, इस वर्ष अधिकारियों द्वारा ट्रस्ट को मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण तरीके से बाहर रखा गया। अदालत ने कहा कि इस तरह का बहिष्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में सेवा करने के मौलिक अधिकार की पुष्टि करते हैं। प्रतिवादियों के जवाब और आपत्तियों को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति भारती ने कहा कि याचिकाकर्ता (ट्रस्ट) को प्रतिवादियों (एसएएसबी और अन्य) द्वारा मनमाने ढंग से प्रताड़ित किया गया है, जो "नीति और सिद्धांत द्वारा निर्देशित और शासित होने के बजाय" "व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार काम कर रहे थे।"
अदालत ने फैसला सुनाया, "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता-भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस वर्ष की शेष अमरनाथ यात्रा के लिए पंचतरणी में लंगर लगाने की अनुमति देने के लंबित अनुरोध पर तुरंत विचार करें।" भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भारत भूषण भारती, महासचिव परवीन गोयल और ट्रस्टी राजन गुप्ता ने कहा, "हम इस फैसले से अभिभूत हैं और सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के आभारी हैं। भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट यात्रियों की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि हम लगभग तीन दशकों से करते आ रहे हैं। हम एसएएसबी से तत्काल अनुपालन की अपील करते हैं ताकि हम बिना किसी देरी के श्रद्धालुओं की सेवा फिर से शुरू कर सकें।"
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