जम्मू और कश्मीर

HC ने पुलवामा के एक व्यक्ति की PSA हिरासत रद्द की

Ratna Netam
15 March 2026 6:08 PM IST
HC ने पुलवामा के एक व्यक्ति की PSA हिरासत रद्द की
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SRINAGAR.श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने पुलवामा के एक व्यक्ति की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। यह आदेश हिरासत में लिए गए व्यक्ति मुदासिर अहमद भट की एक याचिका पर दिया गया था। यह याचिका एडवोकेट ज़मीर अब्दुल्ला और ज़ाहिर अब्दुल्ला (मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे) ने दायर की थी। उन्होंने पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में मौजूद बड़ी गलतियों और विसंगतियों की ओर इशारा किया था।
जस्टिस राहुल भारती ने हिरासत के रिकॉर्ड में मौजूद बड़ी गलतियों और विसंगतियों को देखते हुए PSA को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के अनुसार, ये गलतियाँ और विसंगतियाँ यह दर्शाती हैं कि हिरासत का विवादित आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने ठीक से सोच-विचार नहीं किया था। हाई कोर्ट ने कहा, "PSA के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संवैधानिक रूप से एक बहुत ही गंभीर अधिकार क्षेत्र माना जाता है। इसमें किसी भी चरण पर, इसे संभालने वाले अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती।" इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।
हिरासत का यह आदेश पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पिछले साल 30 अप्रैल को पारित किया था। यह आदेश पुलवामा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) द्वारा जमा की गई एक डॉसियर (रिपोर्ट) पर आधारित था। इस डॉसियर में भट को एक OGW (ओवर ग्राउंड वर्कर) बताया गया था, जो विध्वंसक तत्वों को लॉजिस्टिक सहायता (साजो-सामान संबंधी मदद) मुहैया करा रहा था। अपने फैसले में, कोर्ट ने पाया कि पुलिस डॉसियर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए हिरासत के आधारों के बीच काफी विसंगतियाँ मौजूद थीं। कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड में भी एक गंभीर विसंगति को नोट किया।
अधिकारियों ने दावा किया था कि भट को हिरासत का आदेश जारी होने के बाद 1 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। जबकि, डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर के सुपरिंटेंडेंट की ओर से मिले एक पत्र से यह पता चला कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसी हिरासत आदेश के तहत 5 दिसंबर, 2024 से ही जेल में रखा गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारी अपने ही रिकॉर्ड से अनजान प्रतीत होते हैं, और निवारक हिरासत (preventive detention) के मामलों को लापरवाही से निपटाया जा रहा है। कोर्ट ने इस हिरासत को 'पीड़ादायक' और निवारक हिरासत की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली 'संवैधानिक संवेदनशीलता के लिए चुभने वाला' करार दिया।
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