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जम्मू और कश्मीर
HC ने ऑफिस टाइमिंग का पालन सख्ती से करने का आदेश दिया
Payal
24 April 2026 7:34 PM IST

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Jammu.जम्मू: राज्य हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में कार्यप्रणाली की ढिलाई और ऑफिस समय के उल्लंघन पर सख्ती से कदम उठाए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिला और उप-जिला न्यायालयों में ऑफिस टाइमिंग का कड़ाई से पालन किया जाए और मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की सुचारु और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला स्तर पर धीमी कार्यप्रणाली और लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी कोर्ट कर्मियों और अधिकारियों को नियमित रूप से ऑफिस टाइमिंग का पालन करना होगा और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालयों में मामलों के निपटान में विलंब से जनता के विश्वास में कमी आती है और न्याय की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक मामले पर समयबद्ध निर्णय लें।
हाईकोर्ट ने जिला ज्यूडिशियरी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को भी सख्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश और कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यों की समीक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह कदम न्यायपालिका में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का सख्त आदेश डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में समयपालन और कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद करेगा।
स्थानीय वकीलों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों ने भी इस आदेश का स्वागत किया। उनका कहना है कि समयपालन और तेज़ निर्णय प्रक्रिया से न्याय पाने वाले नागरिकों को सुविधा मिलेगी और न्यायपालिका की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
हाईकोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के प्रमुखों से कहा कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें और नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की ढिलाई या नियमों के उल्लंघन की घटना न हो।
इस प्रकार, हाईकोर्ट के आदेश से डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में अनुशासन और समयपालन को मजबूत करने का संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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