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न्यूज़ क्रेडिट : greaterkashmir.com
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने बुधवार को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन बंदियों की हिरासत को रद्द करते हुए निवारक हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने बुधवार को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत तीन बंदियों की हिरासत को रद्द करते हुए निवारक हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने उनकी अलग से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए चौगाम चुटरगुल तहसील शांगस जिले के गुलजार अहमद वानी और जिला शोपियां के अकीजान के जाहिद अहमद लोन की नजरबंदी को रद्द कर दिया।
अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट बडगाम के एक आदेश के संदर्भ में इस साल 25 जून को पीएसए के तहत दर्ज किए गए पितृगाम चदूरा बडगाम के वकार अहमद गनी की नजरबंदी को भी रद्द कर दिया।
अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि यदि अन्य मामलों में इनकी आवश्यकता नहीं है तो इन तीनों को तत्काल निवारक हिरासत से रिहा किया जाए।
जबकि वानी को 3 जून, 2021 को जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा द्वारा जारी एक आदेश द्वारा पीएसए के तहत बुक किया गया था, लोन को जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग द्वारा 09.04.2022 को पारित एक आदेश के संदर्भ में निवारक हिरासत में लिया गया था।
Renuka Sahu
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