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SRINAGAR श्रीनगर: एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, हंदवाड़ा पुलिस ने पुलिस स्टेशन क्रालगुंड में FIR नंबर 69/2021 के तहत दर्ज एक संवेदनशील मामले में दोषी को सज़ा दिलवाने में सफलता हासिल की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, कुपवाड़ा ने आरोपी इरशाद अहमद मीर को POCSO एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल की कठोर कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा, न्यायालय ने उसे IPC की धारा 363 के तहत 3 साल की कठोर कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सज़ा भी दी है। ये दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी।
यह मामला 2021 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। यह सज़ा हंदवाड़ा पुलिस की समर्पित जाँच, पेशेवर दृष्टिकोण और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किए गए अथक प्रयासों को दर्शाती है, विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े मामलों में। पुलिस समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराती है।





