जम्मू और कश्मीर

अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र हेतु दिशा-निर्देश जारी

Subhi
30 April 2024 3:13 AM GMT
अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र हेतु दिशा-निर्देश जारी
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लोकसभा चुनाव की तैयारी में, जिला निर्वाचन अधिकारी, लेह, संतोष सुखेदेवे ने "आवश्यक सेवाओं" श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जहां आवश्यक सेवाओं (एवीईएस) पर अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र से मतदान के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए। एवीईएस पर ब्रीफिंग के दौरान, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी), लेह, सोनम नर्बू ने बताया कि जो व्यक्ति एवीईएस मतदाताओं के रूप में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सभी आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को फॉर्म 12 डी में अपना आवेदन जमा करना होगा। फॉर्म 12डी प्राप्त होने पर, आरओ मौजूदा मतदाता सूची में नामों का सत्यापन करेगा।

उन्होंने पोस्टिंग वोटिंग सेंटर (पीवीसी) की स्थापना और पीवीसी पर उम्मीदवारों, कर्मियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के विवरण को अधिसूचित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की। यह उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक केंद्र में फॉर्म -13 ए में निर्वाचक की घोषणा को सत्यापित करने के लिए कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और एवीईएस सूची में निर्वाचक के नाम के सामने एक टिक मार्क लगाया जाना चाहिए।

डीईओ ने बताया कि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो इसके लिए चुनाव आयोग ने दो अलग-अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायी है. एक है चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र, जो मतदान ड्यूटी अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा और दूसरा है डाक मतपत्र सेवा सुविधा।

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