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जम्मू और कश्मीर
एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों के लिए जीपीएस ट्रैकर पायल का उपयोग किया गया
Kavita Yadav
4 May 2024 12:29 PM IST

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श्रीनगर: जमानत पर छूटे उग्रवादी आरोपियों पर नजर रखने के लिए इनका इस्तेमाल करने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों के लिए जीपीएस ट्रैकर पायल शुरू की है. जीपीएस ट्रैकर एंकलेट एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर चिपका दिया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इस उपकरण का उपयोग पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जमानत, पैरोल और घर में नजरबंदी पर आरोपी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और तदनुसार जेलों में भीड़भाड़ को काफी हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने पहले बेल-आउट आतंकवादी आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर पायल की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की डिवाइस पेश करने वाला देश का पहला पुलिस विभाग है। अधिकारियों के हवाले से, एक स्थानीय समाचार एजेंसी ने बताया कि जमानत पर छूटे आरोपियों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखने के लिए, कुपवाड़ा में एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी ए एम भट और ए ए भट पर उपकरण लगाए गए थे।
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