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सरकार ने जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर शाह की पार्टी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने गुरुवार को जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर उसकी "भारत विरोधी" और "पाकिस्तान समर्थक" गतिविधियों के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंध का आदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिया गया था।
जम्मू-कश्मीर के एक प्रमुख अलगाववादी नेता शाह द्वारा 1998 में स्थापित, जेकेडीएफपी अलगाववादी मिश्रण हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक घटक था। 2003 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के विभाजन के बाद, जेकेडीएफपी उस समय सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी गुट का हिस्सा बन गया।
शाह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया था। उस पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा टेरर-फंडिंग मामले में भी आरोप पत्र दायर किया गया है।
पिछले साल नवंबर में, ईडी ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उनके श्रीनगर स्थित घर को कुर्क कर लिया था। 2019 में, केंद्र ने भारत संघ से आतंकवाद प्रभावित जम्मू और कश्मीर को अलग करने को बढ़ावा देने के लिए हुर्रियत के दो घटकों - जमात-ए-इस्लामी और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार शाम को जारी अधिसूचना में, अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ ने कहा कि जेकेडीएफपी का गठन शाह द्वारा "भारत विरोधी" और "पाकिस्तान समर्थक" प्रचार के लिए किया गया था।
वशिष्ठ ने कहा, "केंद्र सरकार की दृढ़ राय है कि जेकेडीएफपी को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित करना जरूरी है।"