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Jammu.जम्मू: स्थानीय अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया। यह फैसला नशे के अवैध व्यापार और जब्त किए गए ड्रग्स के मामले में सुनाया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के ब्योरे की गंभीरता से जांच की। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों ने अवैध रूप से ड्रग्स की तस्करी और वितरण में हिस्सा लिया, जो कि NDPS एक्ट की गंभीर धाराओं का उल्लंघन है। अभियोजन ने यह भी बताया कि पुलिस ने मामले में छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए थे।
अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान आरोपियों की संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके आधार पर चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि NDPS एक्ट के तहत नशे की तस्करी और वितरण गंभीर अपराध हैं और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है।
प्रतिवादी पक्ष ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और पुलिस द्वारा दर्ज की गई सामग्री संदिग्ध है। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत दस्तावेज और गवाहों के बयान को अधिक भरोसेमंद मानते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया।
इस फैसले के बाद अब दंड सुनाई जाएगी, जिसमें जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि NDPS एक्ट के तहत मामलों में सख्ती से निर्णय लेने से न केवल नशे की तस्करी पर रोक लगेगी बल्कि समाज में नशे के प्रति चेतना भी बढ़ेगी।
स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से नशे के कारोबार में लगे अन्य संदिग्धों को भी सतर्क रहने का संदेश मिलेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस आगामी दिनों में ऐसे मामलों में सतत निगरानी और छापेमारी जारी रखेगी।
इस फैसले को नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले अपराधों पर सख्ती बरतने से युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी तरह की अपील की स्थिति में उच्च न्यायालय इस फैसले की समीक्षा कर सकता है। अभियोजन और प्रतिवादी दोनों पक्षों को अपील करने का अधिकार होगा, लेकिन फिलहाल चारों आरोपियों को दोषी माना गया है।
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