जम्मू और कश्मीर

FDA कश्मीर ने जुलाई में दोषी एफबीओ से 5.86 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

Kiran
18 Aug 2024 3:46 AM GMT
FDA कश्मीर ने जुलाई में दोषी एफबीओ से 5.86 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
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श्रीनगर Srinagar, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कश्मीर ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में जुलाई 2024 के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, कश्मीर की खाद्य सुरक्षा शाखा ने जुलाई 2024 के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत विभिन्न खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) से 586000 रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा, गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के परीक्षण के लिए कश्मीर संभाग के विभिन्न बाजारों से 375 कानूनी नमूने और 1003 निगरानी नमूने उठाए गए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में विभिन्न तिमाहियों से 31 शिकायतें प्राप्त हुईं और एफएसएसए के तहत उचित कार्रवाई के साथ 24 घंटे के भीतर उनका समाधान किया गया। अधिनियम की धारा 69 के तहत 173 एफबीओ को मौके पर ही दंडित किया गया और उनसे 173000 रुपये का जुर्माना वसूल कर सरकारी खाते में जमा कर दिया गया। इसके अलावा कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों के न्याय निर्णायक अधिकारियों (अतिरिक्त उपायुक्त) ने 30 खाद्य सुरक्षा मामलों का निपटारा किया और घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने वाले दोषी एफबीओ पर 413000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न खाद्य व्यापार संचालकों के खिलाफ न्याय निर्णायक न्यायालयों में 42 नए शिकायत मामले दायर किए गए। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा कश्मीर ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/नामित अधिकारियों को मिठाई, दूध और दूध से बने उत्पादों, बेकरी उत्पादों आदि के विनिर्माण और बिक्री तथा उनकी स्वच्छता/स्वास्थ्यकर स्थितियों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत चूककर्ताओं के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इस बीच, कश्मीर के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू)/मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन तैनात की गई हैं।
सभी हितधारक, जैसे। इस माध्यम से उपभोक्ताओं, खाद्य व्यापार संचालकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को सूचित किया गया है कि वे आगे आएं और इन मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की सुविधाओं का लाभ उठाकर सुरक्षित खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा खाद्य गुणवत्ता के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
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