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SRINAGAR.श्रीनगर: डायरेक्टोरेट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन कश्मीर (DSEK) ने आज उन अधिकारियों को निर्देश दिया है जिनके पास सिर्फ़ ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) की पावर है, कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार का इस्तेमाल न करें, खासकर स्टाफ़ के ट्रांसफर से जुड़े मामलों में। इस बारे में जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, डिपार्टमेंट के ध्यान में आया है कि कई अधिकारी जिनके पास सिर्फ़ DDO की पावर है, वे ऐसा करने का अधिकार न होने के बावजूद ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं।
डायरेक्टोरेट ने साफ़ किया कि ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के तौर पर एक्स्ट्रा चार्ज रखने वाले अधिकारियों को सिर्फ़ फाइनेंशियल कामों के लिए पावर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जैसे सैलरी निकालना और बांटना और अपने अधिकार के दायरे में दूसरे फाइनेंशियल मामले संभालना। ऑर्डर में साफ़ तौर पर कहा गया है कि ऐसे अधिकारी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर स्टाफ़ के ट्रांसफर से जुड़े मामलों में। डायरेक्टोरेट ने आगे चेतावनी दी कि निर्देशों से कोई भी छेड़छाड़ गंभीरता से ली जाएगी और लागू नियमों के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है।
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