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DODA.डोडा: प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश भद्रवाह की अदालत ने आज एक आतंकवादी आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आतंकवादी आरोपी इरफान अली, पुत्र शफकत अली, निवासी किल्होत्रान, गंडोह तहसील, पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप थे। यह मामला 4 जुलाई, 2002 को गंडोह पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 57/2002 से शुरू हुआ था। यह मामला चंगा गंडोह निवासी सरपंच शेर मोहम्मद की एक आतंकवादी संगठन से जुड़े आरोपी और उसके साथियों द्वारा निर्मम हत्या के बाद दर्ज किया गया था।
इस जघन्य हत्या को अंजाम देने के बाद, आरोपी मौके से फरार हो गया था। तत्कालीन एसएचओ पुलिस स्टेशन गंडोह के नेतृत्व में एक व्यापक जांच के बाद, 28 मई, 2019 को प्रधान सत्र न्यायाधीश, भद्रवाह की अदालत में चालान दाखिल किया गया। आरोपी 2019 से न्यायिक हिरासत में था। छह साल से अधिक समय तक चली व्यापक सुनवाई के बाद, सत्र न्यायालय, भद्रवाह ने आज आरोपी को दोषी पाया और उसके बर्बर कृत्य के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले का अभियोजन भद्रवाह के मुख्य अभियोजन अधिकारी के.के. बंद्राल द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया।
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