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जम्मू और कश्मीर
आय से अधिक संपत्ति मामला: CBI ने आईएएस अधिकारी, परिवार के सदस्यों पर मामला दर्ज किया
Kiran
21 Feb 2025 9:11 AM IST

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Jammu जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को कहा कि जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के आईएएस अधिकारी के दो पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर पहले भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया जा चुका है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने अब 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के दो सदस्यों के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। राजीव रंजन के खिलाफ सीबीआई पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। कुमार वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में राजस्व सचिव और श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव के पद पर तैनात हैं। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को जम्मू में राजीव रंजन के कार्यालय और वाराणसी, श्रीनगर और गुरुग्राम में उनसे जुड़ी संपत्तियों समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर पहले से ही हथियार लाइसेंस रैकेट का आरोप है,
जब वह कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर थे। सीबीआई द्वारा 2019 से हथियार लाइसेंस रैकेट की जांच की जा रही है, जब यह पाया गया कि हथियार लाइसेंस जारी करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जिसमें ये लाइसेंस वित्तीय विचार के तहत जम्मू-कश्मीर से संबंधित नहीं लोगों को जारी किए गए थे। राजीव रंजन कथित तौर पर हथियार लाइसेंस घोटाले में शामिल एकमात्र आईएएस अधिकारी नहीं हैं। सीबीआई ने हथियार लाइसेंस रैकेट में राजीव रंजन सहित आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में राजीव रंजन और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी दे दी। हथियार लाइसेंस रैकेट के अलावा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जासूसों ने बुधवार को सहकारी आवास निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अन्य पर जम्मू में राज्य की जमीन के अवैध आवंटन के लिए मामला दर्ज किया। आरोप है कि बजालता जम्मू में आवास बोर्ड ने बिखरे हुए स्थानों पर 392 कनाल जमीन खरीदी और बाद में बोर्ड के प्रबंधन ने बोर्ड के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 584 कनाल जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसमें राज्य की जमीन भी शामिल है।
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