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जम्मू और कश्मीर
पर्यटन निदेशालय ने होटल व्यवसायियों के लिए जारी की सलाह
Kiran
9 March 2025 8:21 AM IST

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Jammu जम्मू, पर्यटन निदेशालय जम्मू-कश्मीर ने आज यहां जारी एक परामर्श में होटल, लॉज, होमस्टे, व्यक्तिगत घर, विश्वविद्यालय, अस्पताल, छात्रावास, संस्थान और अन्य से कहा है कि यदि वे अपने परिसर में विदेशियों को आवास प्रदान करते हैं, तो वे 24 घंटे के भीतर पंजीकरण अधिकारियों को फॉर्म सी में विवरण प्रस्तुत करें। इससे पंजीकरण अधिकारियों को विदेशियों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।
"विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 7 में बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म सी एक अनिवार्य फॉर्म है जिसे होटल संचालकों, होमस्टे, गेस्ट हाउस और अन्य द्वारा सभी विदेशियों के लिए सरकारी साइट indianfrro.gov.in/boi.gov.in पर भरना होगा। इसके अलावा, उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।"
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