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जम्मू और कश्मीर
परिसीमन आयोग ने जम्मू के लिए 43, कश्मीर के लिए 47 विधानसभा सीटों की सिफारिश की सौंपी रिपोर्ट
Deepa Sahu
5 May 2022 2:50 PM GMT
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परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है।
नई दिल्ली: परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। परिसीमन आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए इसे चुनाव आयोग को सौंप दिया। रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे, क्योंकि आयोग ने जम्मू संभाग के लिए 43 विधानसभा सीटों और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटों की सिफारिश की है।
पहली बार, नौ विधानसभा क्षेत्र (एसी) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और तीन कश्मीर में हैं। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।
परिसीमन आदेश में कहा गया है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(ए) और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 60 (2) (बी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे।
राजौरी, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, कठुआ और सांबा जिलों से जम्मू क्षेत्र के छह नए विधानसभा क्षेत्रों के बनने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी के लिए एक नई सीट कथित तौर पर कुपवाड़ा जिले से बनाई जाएगी। अभी तक कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं।
परिसीमन आदेश में कहा गया है, इस क्षेत्र में पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा है। इसलिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक को घाटी में अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ को मिलाकर बनाया गया है। इस पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, (भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) ने की और उनके सहयोग के लिए पदेन सदस्यों के तौर पर आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के चुनाव आयुक्त के. के. शर्मा भी शामिल हैं। आयोग के सभी सदस्यों ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की।
आयोग ने यह भी कहा कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332) और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 की उप-धारा (6) और (7) के संबंध में सीटों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीट रिजर्व 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है। इससे पहले आयोग की तरफ से मसौदा रिपोर्ट जारी कर जम्मू कश्मीर से सुझाव लिए गए थे। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही अब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल भी जल्द ही बज सकता है।
आयोग ने राजनीतिक दलों के लोगों और प्रतिनिधियों से सलाह लेने के बाद कुछ विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं। इन नाम परिवर्तनों में तांगमर्ग-एसी का नामकरण गुलमर्ग-एसी, जूनीमार-एसी को जैदीबल-एसी, सोनवार-एसी को लाल चौक-एसी, पैडर-एसी को पदडर-नागसेनी-एसी, कठुआ नॉर्थ-एसी को जसरोटा-एसी, कठुआ साउथ एसी को कठुआ-एसी, खौर-एसी से छंब-एसी, माहोर-एसी से गुलाबगढ़-एसी, दरहल-एसी से बुधल-एसी के रूप में बदला गया है।
इनके अलावा, तहसीलों को एक एसी से दूसरे एसी में स्थानांतरित करने से संबंधित कई अभ्यावेदन थे और उनमें से कुछ जो आयोग को लगे, स्वीकार कर लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र द्वारा 6 मार्च, 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
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