जम्मू और कश्मीर

बीरपुर में नशा मुक्ति केंद्र का भवन ध्वस्त, मालिक पीएसए के तहत गिरफ्तार

Bharti sahu
29 Feb 2024 8:17 AM GMT
बीरपुर में नशा मुक्ति केंद्र का भवन ध्वस्त, मालिक पीएसए के तहत गिरफ्तार
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नशा मुक्ति केंद्र



सांबा जिले के बीरपुर में पिछले दो साल से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र की इमारत को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया और उसके मालिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया.
मिली जानकारी के मुताबिक इस नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नशे का कारोबार किया जाता था. सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नशा मुक्ति केंद्र को जब्त कर लिया और वहां से 15 पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर उनके परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद इसका मालिक कपिल शर्मा उर्फ जिम्मी फरार हो गया और पुलिस को चकमा देकर अपनी गिरफ्तारी से बचता रहा. लेकिन अंततः उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार सुबह तड़के जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने नशा मुक्ति केंद्र की पूरी डबल स्टोरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और एक कनाल और 12 मरला सरकारी जमीन बहाल कर दी है. वीडियो को देखने के लिए यहां क्लिक करें
जिला मुख्यालय सांबा में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपायुक्त अभिषेक शर्मा और एसएसपी विनय कुमार शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने सांबा जिले में राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों से राज्य की भूमि को पुनः प्राप्त करने के इस मिशन के तहत, प्रशासन ने एक अभियान के दौरान गांव बीरपुर, तहसील बारी ब्राह्मण में एक कनाल और 12 मरला राज्य भूमि (खसरा संख्या 94) बरामद की है, जो उचित सत्यापन के बाद आयोजित की गई थी।
उन्होंने कहा कि सील किए गए नशा मुक्ति केंद्र को चलाने वाले कपिल शर्मा के खिलाफ जम्मू और सांबा जिलों के 11 अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में पहले से ही 17 एफआईआर दर्ज हैं।
एसएसपी विनय कुमार शर्मा ने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है, और इसलिए इस नए मामले में भी आरोपी व्यक्ति कपिल शर्मा को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि जिले के बारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 11/2024, 420/323/342/506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.


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